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AIF · कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि अवसंरचना कोष

कटाई के बाद और खेती की अवसंरचना — गोदाम, कोल्ड स्टोर, प्रसंस्करण, सोलर पंप आदि — के लिए बैंक ऋण, 3% ब्याज छूट और सरकार द्वारा दी गई ऋण गारंटी के साथ।

चालू
3%

प्रति वर्ष ब्याज छूट

सरकारी पोर्टल पर आवेदन →

क्या मिलता है

  • 3%सरकार आपके ₹2 करोड़ तक के ऋण पर ब्याज का 3% प्रति वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष तक देती है।प्रति वर्ष ब्याज छूट

कौन ले सकता है

✓ सामान्य किसान✓ लघु / सीमांत किसान✓ महिला किसान✓ अनुसूचित जाति✓ अनुसूचित जनजाति✓ किसान उत्पादक संगठन (FPO)✓ स्वयं सहायता समूह✓ सहकारी समिति✓ उद्यमी✓ स्टार्टअप

आवेदन कैसे करें

  1. जाँचें कि आपकी परियोजना पात्र सूची में है — कटाई के बाद प्रबंधन परियोजनाएँ या व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियाँ (खंड 6)।
  2. ऑनलाइन एआईएफ़ पोर्टल agriinfra.dac.gov.in पर किसी भागीदार बैंक या ऋण संस्था को चुनकर ऋण के लिए आवेदन करें (खंड 9, 12)।
  3. परियोजना लागत का कम से कम 10% स्वयं लगाएँ; किसी अन्य योजना की पूंजीगत सब्सिडी इसमें गिनी जाती है (खंड 13)।
  4. ऋण संस्था परियोजना की जाँच करके ऋण तय करती है (खंड 17); राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में आती है (खंड 16)।
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कौन-से काग़ज़ चाहिए

  • आधार से जुड़ा बैंक खाता (खंड 16)