प्रति बूँद अधिक फसल (सूक्ष्म सिंचाई) — पीएमकेएसवाई
ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर सब्सिडी, सीधे बैंक खाते में।

ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर सब्सिडी, सीधे बैंक खाते में।
किसानों द्वारा ख़रीदे गए ट्रैक्टर, पावर टिलर और अन्य कृषि यंत्रों पर तथा कस्टम हायरिंग केंद्रों पर सब्सिडी, राज्य कृषि विभागों द्वारा।
आधार: एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · 2026
राज्य उद्यान विभागों द्वारा चलाया जाने वाला केंद्रीय बागवानी मिशन: नए बाग़, पॉलीहाउस-शेड नेट, पैक हाउस और कोल्ड स्टोरेज के लिए सहायता।
बड़ी बागवानी परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण से जुड़ी सब्सिडी: व्यावसायिक बाग़-बगीचे, पॉलीहाउस-शेड नेट और कोल्ड स्टोरेज।
आधार: एनएचबी परिचालन दिशानिर्देश, जनवरी 2025 · 1 जनवरी 2025
नए आवेदन बंद। पीएम-कुसुम में सोलर सिंचाई पंप, या ग्रिड से जुड़े पंप को सौर बनाने के लिए केंद्र की 30% सहायता (पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों में 50%) मिलती थी। एमएनआरई ने इसे मार्च 2026 के बाद नहीं बढ़ाया: केवल 31.12.2025 तक निविदा हो चुके पंप 30.09.2026 तक लग सकते थे, और योजना पीएम कुसुम 2.0 में मिलाई जानी है, जिसके नियम अभी जारी नहीं हुए।
आवेदन: नए आवेदन नहीं। एमएनआरई के 28.03.2026 के आदेश के अनुसार केवल 31.12.2025 तक पीपीए/एनटीपी वाली परियोजनाएँ पूरी हो सकती थीं; स्टैंडअलोन पंप (B) और पंप सौरीकरण (C-IPS) 30.09.2026 तक चालू होने थे। पीएम कुसुम 2.0 की प्रतीक्षा करें।
बंद होने का आदेश: पीएम-कुसुम समय-सीमा पर एमएनआरई कार्यालय ज्ञापन (28 मार्च 2026) · 28 मार्च 2026