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NBHM · राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन

वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन और शहद प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए व्यक्तिगत मधुमक्खी पालकों और फ़र्मों को 50%, और स्वयं सहायता समूह, सहकारी समिति व एफपीओ को 75% सहायता।

चालू
75%

लागत का, अधिकतम

सरकारी दस्तावेज़ पढ़ें →

क्या मिलता है

  • 75%व्यक्तिगत मधुमक्खी पालकों और फ़र्मों को लागत का 50%, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समिति और एफपीओ को 75%।लागत का, अधिकतम
  • 75%शहद प्रसंस्करण इकाई लगाने में सहायता, अधिकतम ₹300 लाख।लागत का, अधिकतम

किसे कितना

सामान्य किसान50%
लघु / सीमांत किसान50%
महिला किसान50%
अनुसूचित जाति50%
अनुसूचित जनजाति50%
बटाईदार / काश्तकार50%
भूमिहीन50%
किसान उत्पादक संगठन (FPO)75%
स्वयं सहायता समूह75%
सहकारी समिति75%
उद्यमी50%
स्टार्टअप50%

लागत का अधिकतम हिस्सा; राशि सरकार की तय लागत-सीमा तक।

कौन ले सकता है

✓ सामान्य किसान✓ लघु / सीमांत किसान✓ महिला किसान✓ अनुसूचित जाति✓ अनुसूचित जनजाति✓ बटाईदार / काश्तकार✓ भूमिहीन✓ किसान उत्पादक संगठन (FPO)✓ स्वयं सहायता समूह✓ सहकारी समिति✓ उद्यमी✓ स्टार्टअप

आवेदन कैसे करें

  1. राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड में मधुमक्खी पालक के रूप में पंजीकरण कराएँ (धारा 9.3)।
  2. अपना प्रस्ताव, अवसंरचना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ, ज़िला उद्यान या कृषि अधिकारी को दें (धारा 5.5)।
  3. ज़िला स्तरीय समिति जाँचकर राज्य को सिफ़ारिश करती है; राज्य स्वीकृत प्रस्ताव राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड को भेजता है।
  4. राशि दो किस्तों में, जहाँ तक संभव हो सीधे आपके बैंक खाते में दी जाती है (धारा 7.2–7.3)।

कौन-से काग़ज़ चाहिए

  • राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड पंजीकरण
  • अवसंरचना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और सहायक दस्तावेज़ (धारा 4.40, 4.50)