क्या मिलता है
- ₹6,000₹6,000 प्रति वर्ष, ₹2,000 की तीन किस्तों में।प्रति वर्ष
कौन ले सकता है
✓ सामान्य किसान✓ लघु / सीमांत किसान✓ महिला किसान✓ अनुसूचित जाति✓ अनुसूचित जनजाति
आवेदन कैसे करें
- सुनिश्चित करें कि आपका नाम राज्य के भू-अभिलेख में दर्ज है — लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलता है जिनका नाम वहाँ दर्ज है (धारा 5.1)।
- गाँव की सूची बनाने वाले ब्लॉक, तहसील या तालुका अधिकारी को अपना विवरण दें: नाम, आधार, बैंक खाता और IFSC (धारा 6.1, 9.3)।
- राज्य अपवाद सूची से आपकी जाँच करके आपका नाम पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड करता है (धारा 9.6)।
- अपनी स्थिति pmkisan.gov.in पर देखें। पैसा साल में तीन किस्तों में आता है (धारा 10.1)।
कौन-से काग़ज़ चाहिए
- भू-अभिलेख, जिसमें आपके परिवार के नाम खेती योग्य ज़मीन दर्ज हो
- आधार नंबर (या आधार नामांकन संख्या के साथ कोई अन्य पहचान पत्र)
- बैंक खाता संख्या और IFSC कोड
