क्या मिलता है
- ₹30,000वर्षा-आधारित क्लस्टर में एकीकृत खेती प्रणाली अपनाने के लिए प्रति किसान परिवार ₹30,000 तक।प्रति किसान परिवार, अधिकतम
किसे कितना
सामान्य किसान100%
लघु / सीमांत किसान100%
महिला किसान100%
अनुसूचित जाति100%
अनुसूचित जनजाति100%
लागत का अधिकतम हिस्सा; राशि सरकार की तय लागत-सीमा तक।
कौन ले सकता है
✓ सामान्य किसान✓ लघु / सीमांत किसान✓ महिला किसान✓ अनुसूचित जाति✓ अनुसूचित जनजाति
आवेदन कैसे करें
- पीएम-आरकेवीवाई आपके राज्य का कृषि विभाग चलाता है, वही नोडल विभाग है (पैरा 6)। ज़िला कृषि कार्यालय से पूछें कि इस साल आपके ज़िले में कौन से घटक चल रहे हैं।
- वर्षा-आधारित क्षेत्र विकास के लिए राज्य प्राथमिक ब्लॉक और कम से कम 20 हेक्टेयर के गाँव क्लस्टर चुनता है (B.6.2(v), B.6.3(i)); आपको चुने गए क्लस्टर का किसान होना चाहिए।
- ऐसी खेती प्रणाली चुनें जिसमें फसलों के साथ कम से कम एक घटक जुड़े — पशुपालन, मछली, मधुमक्खी, पेड़, साइलेज या वर्मीकम्पोस्ट (B.6.3(ii))।
कौन-से काग़ज़ चाहिए
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड — राज्य आरएडी लाभार्थियों को यह दिलाने में मदद करें (B.6.2(vii))
