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PMKSY – Per Drop More Crop · कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

प्रति बूँद अधिक फसल (सूक्ष्म सिंचाई) — पीएमकेएसवाई

ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर सब्सिडी, सीधे बैंक खाते में।

चालू
55%

लागत का, अधिकतम

सरकारी पोर्टल पर आवेदन →

क्या मिलता है

  • 55%ड्रिप: आपकी दूरी और क्षेत्र की सांकेतिक लागत का 55% (लघु-सीमांत) या 45%।लागत का, अधिकतम
  • 55%पोर्टेबल स्प्रिंकलर: आपके पाइप और क्षेत्र की सांकेतिक लागत का 55% या 45%।लागत का, अधिकतम
  • 55%माइक्रो स्प्रिंकलर: आपकी दूरी और क्षेत्र की सांकेतिक लागत का 55% या 45%।लागत का, अधिकतम
  • 55%मिनी स्प्रिंकलर: आपकी दूरी और क्षेत्र की सांकेतिक लागत का 55% या 45%।लागत का, अधिकतम
  • 55%अर्ध-स्थायी स्प्रिंकलर: आपके क्षेत्र की सांकेतिक लागत का 55% या 45%।लागत का, अधिकतम
  • 55%रेन गन: आपके पाइप और क्षेत्र की सांकेतिक लागत का 55% या 45%।लागत का, अधिकतम

किसे कितना

सामान्य किसान45%
लघु / सीमांत किसान55%
महिला किसान45%
अनुसूचित जाति45%
अनुसूचित जनजाति45%
बटाईदार / काश्तकार45%
किसान उत्पादक संगठन (FPO)45%
स्वयं सहायता समूह45%
सहकारी समिति45%
उद्यमी45%
स्टार्टअप45%

लागत का अधिकतम हिस्सा; राशि सरकार की तय लागत-सीमा तक।

कौन ले सकता है

✓ सामान्य किसान✓ लघु / सीमांत किसान✓ महिला किसान✓ अनुसूचित जाति✓ अनुसूचित जनजाति✓ बटाईदार / काश्तकार✓ किसान उत्पादक संगठन (FPO)✓ स्वयं सहायता समूह✓ सहकारी समिति✓ उद्यमी✓ स्टार्टअप

आवेदन कैसे करें

  1. अपने राज्य के सूक्ष्म सिंचाई पोर्टल पर आधार के साथ पंजीकरण करें — सब्सिडी डीबीटी से मिलती है (मुख्य विशेषताएँ)।
  2. किसी पंजीकृत सूक्ष्म सिंचाई आपूर्तिकर्ता को चुनें और अपने खेत का डिज़ाइन और कोटेशन लें।
  3. लगाने से पहले कार्यान्वयन एजेंसी की स्वीकृति का इंतज़ार करें।
  4. स्थापना और निरीक्षण के बाद सब्सिडी आपके बैंक खाते में जमा होती है।
सरकारी पोर्टल खोलें →

कौन-से काग़ज़ चाहिए

  • आधार नंबर
  • भू-अभिलेख — या पट्टे की ज़मीन हो तो कम से कम सात साल का पट्टा (धारा 7.14)
  • बैंक खाते का विवरण